1. रेलवे में सतर्कता से संबंधित मुद्दों की पहचान के लिए सार्वजनिक, विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों आदि से शिकायत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सतर्कता विभाग से इस तरह की शिकायत करने का मतलब है कि त्रुटिपूर्ण लोक सेवक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। शिकायत के मामले में राहत देना सतर्कता कार्रवाई के लिए केवल आकस्मिक है। सरकारी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के परिवादों का निवारण सतर्कता शिकायत का उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
2. शिकायत केवलरेलवे के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की जा सकती है, जिस पर मुख्य सतर्कता अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे का अधिकार क्षेत्र है। सतर्कता विभाग का निजी व्यक्तियों और अन्य सरकारी विभागों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए, कृपया इन संगठनों के अधिकारियों के खिलाफ मुख्य सतर्कता अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे को शिकायत दर्ज न करें।
3. शिकायतकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि:
i) शिकायत की जांच के लिए पूर्व-अपेक्षित, कुछ अपवादों को छोड़कर, यह है कि शिकायत पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और शिकायतकर्ता का नाम और पता होना चाहिए। कोई भी शिकायत जो शिकायतकर्ता के नाम और पते को सहन नहीं करती है, एक गुमनाम शिकायत है। एक शिकायत जो शिकायतकर्ता के पूर्ण विवरण को सहन नहीं करती है या वह अहस्ताक्षरित है या बाद में शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है क्योंकि ऐसा नहीं किया गया है एक छद्म नाम की शिकायत है। सतर्कता विभाग अनाम और छद्म नाम वाली दोनों शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।
ii)यदि वैध कारणों के लिए शिकायतकर्ता की इच्छा है कि शिकायत को संसाधित करते समय उसकी पहचान को रोक दिया जाए, तो शिकायत को, द सेक्रटरी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नई दिल्ली को संबोधित किया जा सकता है और लिफाफे पर "शिकायत अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर" दिया जाना चाहिए।
iii) सतर्कता विभाग किसी भी खुलासे में विचार या पूछताछ नहीं करेगा -
1. जिसके संबंध में लोक सेवक की जांच अधिनियम, 1850 के तहत एक औपचारिक और सार्वजनिक जांच का
आदेश दिया गया है या
2. एक ऐसे मामले के संबंध में जिसे पूछताछ अधिनियम, 1952 के तहत पूछताछ के लिए वापस कर दिया गया है।
3. शिकायत को मुख्य सतर्कता अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे को सीधे संबोधित किया जाना चाहिए | शिकायतों को मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा बड़ी संख्या में पदाधिकारियों को मार्क कर दिया जाता है |
4. शिकायतें विशिष्ट होनी चाहिए और इसमें तथ्यात्मक विवरण, सत्यापन योग्य तथ्य और संबंधित मामले शामिल होने चाहिए। यह अस्पष्ट नहीं होना चाहिए या व्यापक सामान्य आरोप शामिल नहीं होना चाहिए ।
5. केवल वही शिकायतें जो मुख्य सतर्कता अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों के खिलाफ हैं, और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है की जांच होगी।
6. अन्य शिकायतें या तो दर्ज की जाएंगी या संबंधित विभाग को आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई के लिए भेज दी जाएंगी |
7. मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किसी मामले में अनावश्यक पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा , लेकिन यह सुनिश्चित है कि शिकायतों की जांच की जाती है और इसके तार्किक निष्कर्ष पर कार्रवाई की जाती है ।
8.शिकायत के प्रेरित पाए जाने की स्थिति में, मुख्य सतर्कता अधिकारी उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्रत होंगे
पूर्वोत्तर रेलवे से संबंधित किसी भी भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत को संबोधित किया जा सकता है:
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी,
पूर्वोत्तर रेलवे,
महाप्रबंधक कार्यालय, गोरखपुर- 273012
सतर्कता सम्बन्धी परिवाद रेल मदद -139 पर भी दर्ज कराया जा सकता है
अधिक जानकारी के लिए अपने प्रश्न sdgm@ner.railnet.gov.in पर भेजें
भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को दूर करने में मदद के लिए सतर्कता विभाग आपके सहयोग के लिए तत्पर है।